पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने जमात-उद-दवा के मुखिया हाफिज सईद के ऊपर चल रहे मुकदमे की सुनवाई में देरी के लिये पाकिस्तान की संघीय और पंजाब प्रांत की सरकारों के ऊपर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. भारत हाफिज सईद को मुंबई हमले का मुख्य षड़यंत्रकारी मानता है.
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिख़ार चौधरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई एक महीने के लिये स्थगित भी कर दी है.
आज गुरुवार को सुनवाई के दौरान पीठ को मुकदमा कुछ समय के लिये उस समय रोकना पड़ा जब न्यायालय को बताया गया कि पंजाब प्रांत के वकील दूसरे मामले में व्यस्त हैं.
बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महीने के लिये सुनवाई स्थगित कर दोनों सरकारों के 'असहयोग पूर्ण रवैये' के लिये उन पर दस-दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी.