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आम बजट: कर छूट का दायरा बढ़ा
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By कृष्णानन्द त्रिपाठी
06/07/2009
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 | Pranab Mukherjee
| वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आम बजट के भाषण में कर छूट की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है. वरिष्ठ नागरिकों के लिये आयकर में छूट की सीमा में 15 हजार रुपये की वृद्धि की गई है...जबकि महिलाओं और अन्य के लिये ये वृद्धि 10 हजार रुपये की ही है.
वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 2 लाख 40 हजार रुपये की आय पर कोई कर नहीं देना होगा, महिलाओं के लिये ये सीमा 1 लाख 90 हजार रुपये हैं...जबकि अन्य के लिये ये सीमा 1 लाख 60 हजार रुपये हो गई है. व्यक्तिगत आयकर पर 10 प्रतिशत के अधिभार को भी हटा दिया गया है.
वित्तमंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.
कॉरपोरेट क्षेत्र की मांग को देखते हुये वित्तमंत्री ने फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (FBT) और कमोडिटी ट्रॉन्जैक्शन टैक्स (CTT) को हटा लिया है.
एक अहम फैसले में कुछ कानूनी सेवाओं और वकीलों को भी सेवा कर के दायरे में लाने की घोषणा की गई है.
सरकार ने कहा है कि कर संग्रह की प्रक्रिया को और सरल बनाया जायेगा. आयकर विभाग एक आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये एक नया सरल फॉर्म सरल-2 जारी करेगा.
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