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महाराष्ट्र सरकार ने फ्लू से निपटने के लिये 'महामारी कानून' लागू किया
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04/08/2009
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 | Google employees wait outside Government Chest Hospital to take tests for H1N1 virus, in Hyderabad
| सोमवार को पुणे में एक 14 वर्षीय छात्रा की स्वॉइन फ्लू से मौत के बाद आज राज्य सरकार ने पुणे और सतारा जिलों में महामारी कानून लागू कर दिया है.
महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉ. प्रदीप अवते ने कहा, "पुणे और पंचगनी में हवा के जरिये एच1एन1 विषाणु के फैलाव को रोकने के लिये इस कानून को लागू किया गया है. इन दोनों जिलों में फ्लू के 127 मामले सामने आ चुके हैं."
उन्होंने कहा, "अप्रैल में मेक्सिको और अमेरिका में इस बीमारी का पता चलने के बाद से अभी तक राज्य में फ्लू के 150 मामले सामने आ चुके हैं."
उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती होना चाहिये क्योंकि इस बीमारी का परीक्षण करने का अधिकार निजी अस्पतालों को नहीं है.
उन्होंने निजी अस्पतालों को चेतावनी दी कि वो सरकार के निर्देशों का पालन करें.
पुणे का जहांगीर अस्पताल एक निजी अस्पताल है जो फ्लू का उपचार कर रहा था और पिछले एक महीने से ज्यादातर मामले यहां लाये भी जा रहे थे जिसमें किसी रोगी के मरने का ये पहला मामला है.
मुख्यमंत्री अशोक चाह्वाण ने कहा था कि 14 वर्षीय रिदा शेख की मौत निजी अस्पताल की लापरवाही से हुई है.
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