सर्वोच्च न्यायालय ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में केंद्र और गुजरात सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट को रोक देने के गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ इशरत जहां की मां शमीमा कौसर ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है.
एक महानगरीय न्यायाधीश एस. पी. तमांग ने अपनी रिपोर्ट में मुठभेड़ में इशरत जहां के मारे जाने की घटना को "ठण्डे दिमाग से किया गया कत्ल" बताया था.
इशरत जहां की मां ने इस रिपोर्ट को जारी करने से रोकने के गुजरात न्यायालय के निर्णय के खिलाफ ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है. शमीमा कौसर ने कहा कि इस मामले गुजरात उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की है.
न्यायाधीश बी. एन. अग्रवाल और आफताम आलम की खण्डपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से चार हफ्तों में इस मामले में जवाब देने को कहा है.