सीबीआई ने न्यायालय से मांग की है कि रुचिका गिरहोत्रा
से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक को अधिकतम दो वर्ष की सजा
दी जाये.
1990 में 14 वर्षीय रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ करने
के मामले में न्यायालय द्वारा राठौर को केवल 6 महीने की सजा देने के फैसले को सीबीआई
ने चुनौती दी हुई है.
न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई आठ फरवरी तक के लिये
स्थगित कर दी है.
चण्डीगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर एस
अत्री ने 68 वर्षीय राठौर को एक नोटिस भी जारी किया है. रुचिका के परिवार के वकील ने
कहा कि इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता मधु प्रकाश की शिकायत पर न्यायालय ने यह नोटिस
जारी की है.